औद्योगिक सेक्टर में काम के सिलसिले से आने वाले को अब हिमाचल में होम क्वारेंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने क्वारेंटाइन संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत इंटर स्टेट आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारी, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, व्यापारी, कच्ची सामग्री, सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारेंटाइन में छूट दी गई है। वैध दस्तावेज़, परमिट, ई-पास के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वालों को क्वारेंटाइन में छूट दी गई है।
अन्य अवस्था जैसे कि, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी से पीड़ित, 65 वर्ष से अधिक आयु का गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे वाले माता पिता को संस्थागत क्वारेंटाइन के स्थान पर 14 दिन के होम क्वारेंटाइन की मंजूरी दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को सीधा बागवानी, कृषि, ठेकेदार और परियोजनाओं के कार्यस्थलों पर भेजा जा सकता है। इन स्थानों पर क्वारेंटाइन के दिशा-निर्देशों की निगरानी का पालन करते हुए मजदूरों से सीधे कार्य शुरू करवा सकते है।
अन्य सरकारी संगठन या धार्मिक संस्था का प्रबंधक, प्रभारी या मुखिया, जिसकी राज्य में शाखाएं हैं और अपने कार्य के सिलसिले में या आधिकारिक बैठक में भाग लेने के लिए हिमाचल आता है और वह यहां पर 48 घंटे से कम समय अवधि के लिए यहां पर रहता है तो उसे क्वारेंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए उसे क्वारेंटाइन के नियमा का पालन करना होगा।
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