प्रदेश चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किए कि कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन मतदाता भी शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। स्वास्थ्य कर्मी ऐसे वोटरों के नाम और क्रमांक से पीठासीन अधिकारी को बताएंगे। उनका मास्क नहीं हटाया जाएगा। ऐसे वोटरों की अंगुली में स्याही नहीं लगेगी और न ही हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मतदान से पहले ऐसे वोटरों को फेस शील्ड और दस्ताने पहनाए जाएंगे। सामान्य वोटरों के बाद कोविड वोटर 4 बजे से मतदान कर सकेंगे। शारीरिक दूरी और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड संक्रमित होम क्वारंटीन और पॉजिटिव की अलग कतारें लगेंगी।
पॉजिटिव व्यक्ति शाम 4 बजे से करेंगे मतदान, नहीं लगेगी ऊँगली पर स्याही

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