हिमाचल प्रदेश में इस बार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में जीती महिला प्रधान, पंच आदि के काम में कोई भी हिस्सा नहीं ले पाएगा| अक्सर देखा जाता है कि कई बार महिला प्रतिनिधियों के पति व अन्य रिश्तेदार पुरुष पंचायत कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं।
इसलिए इस बार पंचायती राज विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है कि अब महिला प्रधान के साथ उनके पति या पुरुष रिश्तेदार बैठकों में शामिल नहीं होंगे, और पंचायती राज कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।जो ऐसा करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अब महिला प्रधान के काम में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे पति, पढ़े पूरी खबर

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