हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनाव के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। ज़ारी किये गए नियमों के तहत ही यहां पर चुनाव होगा। कोविड से संक्रमित मरीज को चुनाव के आखिरी घंटे में मतदान का अधिकार होगा और हरेक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। स्कैनिंग में तापमान अधिक हुआ तो आधे घंटे बाद दोबारा जांच करवाई जाएगी और तब भी स्थिति वैसी ही रहती है, तो व्यक्ति को आखिरी घंटे में मतदान के लिए बुलाया जाएगा इसके साथ थर्मल स्कैनिंग करने के बाद मतदान की आज्ञा देंगे।इसके अलावा 55 साल से अधिक उम्र के किसी भी कर्मचारी को चुनाव की ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता है। हर कर्मचारी को मोबाइल पर आरोग्य सेतू ऐप रखना होगा, वहीं सभी पोलिंग बूथ पहले सेनेटाइज किए जाएंगे।चुनाव लड़ने वालों के लिए कहा गया है प्रचार में पांच व्यक्तियों से ज्यादा नहीं होंगे। मीटिंग के लिए स्थानीय प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। पोलिंग एजेंट्स को उचित दूरी पर बिठाया जाएगा और यदि उनमें लक्ष्ण मिलते हैं, तो उनको रिलीवर देना होगा। साथ ही मतदान केंद्र के बाहर उनके बैठने की व्यवस्था होगी।
चुनाव प्रचार के लिए पॉंच से ज़्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल, जानिए और नियम

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