वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और वोटर आईकार्ड है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करने का आज आखिरी दिन है, जिसमें आप दावा पेश कर सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने साफ हिदायत दी है कि बिना वोटर लिस्ट में नाम के किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए दावा करने का जो मौका दिया गया है, उसका लोग इस्तेमाल कर लें। इसके बाद कोई दावा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का संबंधित क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर व्यक्ति के पास वोटर आई कार्ड है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आयोग के मुताबिक वोटर आईकार्ड किसी भी व्यक्ति की निर्वाचक होने की गारंटी नहीं है। वोटर आईकार्ड व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करवाता है। मताधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार व्यक्ति को मतदाता सूची में दर्ज नाम ही प्रदान करता है। इसलिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास वोटर आईकार्ड का होना जरूरी नहीं है, व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना बेहद जरुरी है।
चुनाव लड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी ,पहचान पत्र से नहीं बनेगी बात

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