हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नाहन से भाजपा विधायक डॉ. राजीव बिंदल के सोलन नगरपरिषद के अध्यक्ष रहते भर्तियों में कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लगभग 22 साल पूर्व कांग्रेस सरकार के समय दर्ज हुए इस मामले को राजनीतिक बताते हुए जयराम सरकार ने वर्ष 2019 में वापस ले लिया था। इसके बाद सोलन की अदालत में यह मामला खारिज हो गया था। अब नाहन के समाजसेवी एवं कोऑपरेटिव बैंक बर्मापापड़ी और पालियों के निदेशक अनिल कुमार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को स्वीकृत याचिका पर सरकार और 23 अन्य लोगों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।अनिल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में बिंदल के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उन्होंने नाहन में पत्रकार वार्ता में स्वयं इसकी जानकारी दी।
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बिंदल का 22 साल पुराना अवैध भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में खुला

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